जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनाएगा आजादी का अमृत महोत्सव
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर दिन द्वितीय शनिवार को किया जायेगा। जिसमे दीवानी, फौजदारी, राजस्व, भरण पोषण भत्ता, पारिवारिक विवाद, 138 एन.आई.एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक वाद तथा मोबाइल कम्पनियों के मामलो का निस्तारण किया जायेगा।
मुजफ्फरनगर । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सलोनी रस्तोगी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त पत्र के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की ओर से 2 से 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव के अर्न्तगत विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से आमजन को जागरूक करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आहूत की गई। इसमें डा. एम. एस. फौजदार, मुख्य चिकित्साधिकारी मुजफफरनगर, जयेन्द्र सिंह तहसीलदार बुढाना, अभयराज पाण्डेय तहसीलदार जानसठ, अनिल कुमार सिंह, डी.पी.आर.ओ., जितेन्द्र कुमार, जिला पंचायत ए.एम.ए., प्रभात कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी डी.डी.ओ., आनन्द कुमार तिवारी, लेखाकार डी.आर.डी.ए. ओंकार नाथ, ए.पी.ओ. मनरेगा, मनोज कुमार, डी.डी.एम. (एन.आर.एल.एम.), शिवेन्द्र कुमार, डी.एच.डब्लू.ओ., धर्मेन्द्र कुमार, डी.एच.डब्लू.ओ., दीपक, आरती यादव तहसीलदार खतौली, मिथलेश कुमार जिला सूचना अधिकारी, सुरेश कुमार जिला समाज कल्याण अधिकारी, अशोक कुमार, उप जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उपस्थित रहे। इस बैठक की अध्यक्षता अशोक कुमार अपर जिला जज मुजफ्फरनगर द्वारा की गयी इस बैठक में शक्ति सिंह अपर जिला जज, मयंक जायसवाल अपर सिविल जज सी.डि./एफ.टी.सी. द्वारा उपस्थित रहे अधिकारियों को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम से विभिन्न तिथियों पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने हेतु सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर दिन द्वितीय शनिवार को किया जायेगा। जिसमे दीवानी, फौजदारी, राजस्व, भरण पोषण भत्ता, पारिवारिक विवाद, 138 एन.आई.एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक वाद तथा मोबाइल कम्पनियों के मामलो का निस्तारण किया जायेगा।