अवैध संबंधों में हत्या, पत्नी समेत तीन को उम्रकैद

Update: 2021-09-30 09:20 GMT

मुजफ्फरनगर। हत्या के मामले में एक महिला समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं।

वर्ष 2013 में अवैध सम्बन्ध के चलते अभियुक्ता द्वारा अपने प्रेमी व साथी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय एडीजे 11 मुजफ्फरनगर द्वारा दो अभियुक्तों व एक अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10-10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दण्डित किये गये अभियुक्तगण के नाम नुसरत जहां पत्नी स्व. अली मेहन्दी निवासी कस्बा व थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर, अरशद पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला जुम्मा कस्बा व थाना जानसठ तथा सलीम पुत्र हमीद निवासी मौहल्ला हुसैनपुरा थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर बताए गए हैं।

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