मुजफ्फरनगर। कोरोना वायरस कामकाज को किस हद तक प्रभावित कर रहा है, यह नित्य ही हम देख रहे हैं। न्यायिक विभाग भी कोरोना संक्रमण के अत्याधिक प्रभाव से अछूता नहीं है। कोरोना की एंट्री होने पर अब फिर से जिला कचहरी को बन्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। सोमवार को जिला कचहरी के न्यायिक विभाग में कामकाज नहीं होगा।
रविवार को जिले में 55 कोरोना पाॅजिटिव पाये गये हैं। इनमें सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाष सैनी के कोरोना पाजिटिव मिलने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय सहित संपूर्ण कचहरी 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। यह पाबंदी सोमवार की रात्रि तक जारी रहेगी। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव शर्मा रविवार को आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया कि आज सीएमओ द्वारा जारी पत्र में अवगत कराया है कि आज सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के कोरोना पाजिटिव मिले है। सीएमओ ने अदालत को 48 घंटे के लिए बन्द करने का सुझाव दिया है। इसमें रविवार का दिन लाॅक डाउन होने के कारण शामिल किया गया है। इसलिए अब सोमवार को भी अदालत नहीं खुलेंगी। मंगलवार को अदालत में कामकाज होगा। जिला जज राजीव शर्मा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी सहायक शासकीय अधिवक्ता के सम्पर्क में आया है तो वह तब तक कचहरी में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक जांच ना करा ले। बता दें कि इससे पहले भी जुलाई में जिला कचहरी में एक एडीजे के कर्मचारी के कोरोना पाजिटिव पाये जाने के बाद 21 व 22 जुलाई को जिला जज द्वारा अदालत को बन्द करा दिया गया था। इसके बाद दो दिन का अवकाश जिला बार ने घोषित किया था और फिर दो दिवसीय लाॅक डाउन हो जाने के कारण अदालत करीब एक सप्ताह बाद खुल पायी थी।