कूकडा बलात्कार कांड में गुरुवार को सुनाई जाएगी सजा

Update: 2020-09-23 16:18 GMT

मुजफ्फरनगर। गांव कूकडा में 6 साल की मासूम बच्ची को बहला कर ले जाने के बाद उसके साथ किए गए बलात्कार के मामले में पोक्सो अदालत में आरोपी युवक को आज दोषी ठहरा दिया है इस मामले में पोक्सो अदालत द्वारा गुरुवार 24 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। बुधवार को विशेष पोक्सो अदालत के जज संजीव कुमार द्वारा करीब ढाई साल पहले 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किए गए बलात्कार के मामले में आरोपी युवक साजिद को दोषी ठहराया है इस मामले में अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा इस मामले में विशेष पोक्सो अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा पैरवी की उन्होंने अदालत में आरोपी साजिद के खिलाफ वादी पीड़ित और मासूम बच्ची का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर सहित कुल छह मजबूत गवाह पेश किए जिनकी गवाही के आधार पर अदालत ने साजिद का दोष सिद्ध करते हुए गुरुवार का दिन सजा के लिए मुकर्रर किया है।

विशेष अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि शहर के थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव कुकड़ा में 11 फरवरी 2017 को घर के बाहर खेल रही एक 6 साल की मासूम बच्ची को आरोपी युवक साजिद ₹10 का लालच देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था साजिद ने मासूम बच्ची को एक खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जिसके बाद बालिका की हालत काफी बिगड़ गई थी बालिका को गंभीर घायल अवस्था में उसके परिजन थाना नई मंडी लेकर पहुंचे थे जहां से पुलिस बालिका को उपचार कराने के लिए जिला चिकित्सालय लेकर गई थी यहां पर पालिका का मेडिकल परीक्षण भी किया गया था।

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