नई दिल्ली। 'अनलॉक 4' के बाद 21 सितंबर से देश में कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए स्कूलों में गतिविधियों को आंशिक रूप से फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही।
पिछले दिनों कोविड -19 महामारी के बीच स्कूल संचालन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके बाद केवल जोनल जोन के बाहर के स्कूलों को खोलने की अनुमति मिल सकती है । भीड़भाड़ की गतिविधियों को अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। नयी व्यवस्था में कक्षा 9 वीं से 12 वीं के छात्रों को मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति होगी। उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति से ही यह किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत यह गतिविधि चलायी जा सकेंगी। इसे छोड़ कर अलावा, छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के रहने वाले क्षेत्रों में स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी। नये दिशानिर्देश के अनुसार केवल विषम लोगों (शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों) को स्कूल परिसर में अनुमति दी जाएगी।
#IndiaFightsCorona
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) September 8, 2020
Health Ministry issues SOP for partial reopening of Schools for students of 9th-12th classes on a voluntary basis, for taking
guidance from their teachers in the context of #COVID19.https://t.co/i1I8pPwXyT pic.twitter.com/6c9datyVOC
यदि एक शिक्षक / कर्मचारी / छात्र को लक्षण पाया जाता है, तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाना चाहिए। शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की 50% संख्या को ऑनलाइन शिक्षण या टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए स्कूलों को बुलाया जा सकता है। स्कूलों में स्वच्छता, श्वसन शिष्टाचार, हाथ धोने के बाद अनिवार्य मास्क के अलावा शिक्षक और छात्र जहां भी संभव हो, 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। कुर्सियों, डेस्क आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी।