पंजाब में एमएसपी से कम दाम पर खरीदी फसल तो होगी तीन साल तक जेल

अगर किसानों को एमएसपी से कम भाव पर उनकी फसल का दाम दिया तो तीन साल की जेल हो सकती है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति किसानों पर जमीन और फसल को लेकर कोई दबाव बनाती है तो उसे जेल हो सकती है। विधेयक में केंद्र के कानूनों को किसान और मजदूरों के खिलाफ बताया।

Update: 2020-10-20 09:37 GMT


चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा पास कृषि कानूनों को लेकर की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने विधानसभा में तीन विधेयक पेश कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक दर्जा देते हुए इससे कम दाम पर फसल खरीद को तीन साल की सजा का दंडनीय अपराध बना दिया है।

विधानसभा के विशेष सत्र में अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृकृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 में कहा गया है कि अगर किसानों को एमएसपी से कम भाव पर उनकी फसल का दाम दिया तो तीन साल की जेल हो सकती है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति किसानों पर जमीन और फसल को लेकर कोई दबाव बनाती है तो उसे जेल हो सकती है। विधेयक में केंद्र के कानूनों को किसान और मजदूरों के खिलाफ बताया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कृकृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया।  

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