शामली । गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद सपा नेता व पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इससे सपा समर्थकों में रोष है।
मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली कैराना प्रभारी प्रेमवीर सिंह राणा ने बताया कि पूर्व सासंद तबस्सुम हसन के नाम पर एक शस्त्र लाइसेंस पर पिस्टल व राइफल जारी की गई थी। डीएम के आदेश पर पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। गत दिवस कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों को गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया किया गया था। इंस्पेक्टर कैराना प्रेमवीर राणा की ओर से कोतवाली में दर्ज कराए मामले में सपा विधायक पर संगीन धाराओं में चार और उनकी मां तबस्सुम बेगम पर एक मामला दर्ज होने के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उनके साथ झिंझाना के मोहल्ला पठानान निवासी हैदर अली और गांव रामड़ा निवासी 37 लोगों को भी नामजद किया गया है। नाहिद हसन को गिरोह का लीडर बताते हुए कहा है कि इनकी आम जनता के बीच शोहरत ठीक नहीं है। गत वर्ष अक्तूबर माह में कैराना से सपा विधायक कुछ पीड़ितों के साथ थाने पहुंचे थे और वहां उनकी इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के साथ नोंकझोंक हो गई थी।
मामले में विधायक नाहिद हसन, पूर्व सांसद तबस्सुम हसन, कय्यूम, आरिफ, फुरमान, साबिर, महमूद, अरशद, नौशाद, इरफान, राजा उर्फ तासीम, अफसरून, आरिफ, तस्लीम, इमरान, नाजर, मंगता, मोनिस, इनाम, महताब उर्फ बीरू, मुनव्वर, फरमान, जुल्फान, इरफान, इलियास, अब्बास उर्फ वासी, मुबारिक, गुफरान, मुरसलीन, परवेज, हारून, हाशिम, सालिम, मोमीन, राशिद उर्फ भूरा, इंतजार, चौधरी दानिश उर्फ काला, अहसान, सारिक, हैदर अली।