शराब की दुकानों पर लगेगा 75 हजार से डेढ लाख तक जुर्माना

अगर कोई दुकानदार पहली बार ओवर रेट शराब बेचते हुए पाया जाता है तो उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार भी वो इसी तरह की गलती करता है तो 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Update: 2021-08-02 08:21 GMT

नोएडा। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में लगातार अवैध शराब बेचे जाने और शराब की लाइसेंसी दुकानों पर रेट से ज्यादा दाम वसूले जाने की शिकायत पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शराब के रेट से ज्यादा दाम वसूले गए तो लाइसेंसी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 75 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं अन्यथा की स्थिति में दुकान का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है।

गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दुकानों संग एक मीटिंग में एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू वंदिता श्रीवास्तव ने शराब के लाइसेंसी कारोबारियों से कहा कि सभी शराब कारोबारी अपनी दुकानों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगवाएं। इस आदेश के तहत आबकारी विभाग शराब की दुकानों पर नजर बनाए रखना चाहता है। साथ ही विभाग की मंशा शराब की ओवर रेटिंग और अवैध शराब की बिक्री को रोकना है। वंदिता श्रीवास्तव का कहना है कि सभी दुकानदारों को शराब की ओवर रेटिंग और अवैध शराब न बेचने के संबंध में चेतावनी दे दी गई है। अगर कोई दुकानदार पहली बार ओवर रेट शराब बेचते हुए पाया जाता है तो उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार भी वो इसी तरह की गलती करता है तो 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर दुकानदार इसी गलती को तीसरी बार भी दोहराता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। नोएडा जोन एसीपी अंकिता शर्मा, सेंट्रल जोन अब्दुल कादिर, ग्रेटर नोएडा जोन प्रवीण कुमार सिंह ने दुकानदारों को अलर्ट करते हुए कहा कि अपनी-अपनी दुकानों के बाहर शराब की रेट लिस्ट जरूर लगाएं।

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