मेरठ रोड पर 18 बीघा भूमि पर चला एमडीए का बुल्डोजर
बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये की जा रही अवैध प्लाटिंग को लेकर एमडीए ने जारी किये भू स्वामियों को नोटिस, निर्माण कराया ध्वस्त
मुजफ्फरनगर। अवैध प्लाटिंग और विकसित की जा रही कालोनियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को जिले के जोन-5 में 18 बीघा भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया।
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता भरत पाल ने बताया कि विकास क्षेत्र मुज़फ्फरनगर के जोन-5 के अन्तर्गत एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीना के आदेशों के अनुपालन में मंगलवार को अवैध रूप से कालोनियां विकसित करने वाले भू-स्वामी और प्लॉटिंगकर्ता अभिषेक कुमार पुत्र तिलकराम को नोटिस दिया गया था। अभिषेक के द्वारा खसरा नंबर-1479, एन.एच.-58, मेरठ रोड रामा गार्ड फैक्ट्री के सामने, निकट बस स्टैण्ड, ग्राम जडौदा, मुजफ्फरनगर में लगभग 10 बीघा भूमि के साथ ही प्रॉपर्टी डीलर जयइन्द्र प्रकाश पुत्र बिहारी लाल के द्वारा खसरा नंबर- 1437/1, 1438/1, 1439 ग्राम सुजडू मेरठ रोड सनमती हुंडई व जे.बी. स्टील के बीच मुजफ्फरनगर में लगभग 08 बीघा में अनाधिकृत रूप से बेचे जा रहे प्लॉटों को लेकर कार्यवाही की गई।
सहायक अभियंता ने बताया कि प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना ही इनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग कराई गई। मंगलवार को एमडीए की टीम द्वारा इनके निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। उक्त अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किये गये थे। जिसमें चालानी कार्यवाही के उपरान्त पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत हुए थे, परन्तु अवैध प्लॉटिंग के भू-स्वामियों द्वारा स्थल से अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को नहीं हटाया गया था। मंगलवार को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उक्त 02 स्थलों पर लगभग 18 बीघा भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। अवैध कालोनी के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय प्राधिकरण कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं प्राधिकरण टीम के साथ-साथ पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित रहा।