MUZAFFARNAGAR-बालिका का अपहरण कर रेप मामले में दो आरोपियों को सजा

पोक्सो कोर्ट ने सुनाई मुख्य अभियुक्त को 20 साल की सजा, साथ देने वाले दोस्त को भी पांच वर्ष का कारावास, दोनों पर लगा अर्थदण्ड;

Update: 2025-02-18 11:21 GMT

मुजफ्फरनगर। करीब सात साल पहले एक नाबालिग बालिका का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देने के साथ ही उनको सजा सुनाई है। इसमें मुख्य अभियुक्त को 20 साल तो उसका साथ देने वाले सहयोगी दोस्त को 5 साल का कारावास और अर्थदण्ड दिया गया है।

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान और दिनेश शर्मा ने अपहरण और बलात्कार के इस मामले में अभियोजन की ओर से मजबूती के साथ पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2017 में जनपद शामली के थानाभवन निवासी एक 16 साल की बालिका का दो युवकों ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। परिजनों की ओर से इस मामले में उस्मान और उसके दोस्त सोनू को आरोपी बनाया गया। इसमें मुख्य अभियुक्त उस्मान रहा और सोनू ने दोस्त होने के कारण बालिका का अपहरण करने में उसका सहयोग किया था।

बताया कि मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी मंजूला भालौटिया के समक्ष हुई। इसमें मंगलवार को कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाते हुए साक्ष्यों के आधार पर उस्मान और सोनू को दोषी करार दिया गया। न्यायाधीश मंजूला भालौटिया ने मुख्य अभियुक्त उस्मान को बालिका के अपहरण और बलात्कार करने के लिए 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना तथा उसका अपहरण में साथ देने वाले सह अभियुक्त सोनू को 5 साल की सजा और 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोनों दोषियों से वसूल की जाने वाली अर्थदण्ड की राशि 30 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा प्रदान की जाये। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप और दिनेश ने कई गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किये, जो आरोपियों को दोषी साबित कराने में सहायक साबित हुए। 

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