दिल्ली- विकास मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से जारी इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और इसके उल्लंघन पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीद के मौके पर राजधानी में अवैध पशु कुर्बानी पर सख्त रुख अपनाते हुए एक कड़ी एडवाइजरी जारी की है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से जारी इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है और इसके उल्लंघन पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही दी जा सकेगी। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों या गलियों में बलि देना पूरी तरह वर्जित रहेगा। साथ ही, बलि की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिससे धार्मिक भावना आहत होने या सामाजिक तनाव की स्थिति से बचा जा सके।

मंत्री-विधायक हजारों करोड़ों के मालिक हो गये, लेकिन दलाल मुझे बता रहेः मांगेराम त्यागी
रंगदारी का मुकदमा दर्ज होने पर मांगेराम बोले-पूरे प्रदेश में होगा आंदोलन, सर्वसमाज के साथ देंगे गिरफ्तारी मुजफ्फरनगर। त्यागी भूमिहार ब्राहमण समिति के राष्टीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने उनके खिलाफ छपार थाने में रंगदारी का मुकदमा दर्ज होने पर मीडिया कर्मियों के समक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इस मुकदमे से नहीं डरता, मैं इसका स्वागत करता हूं। ब्राहमण समाज के युवक को नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमने एक निर्दोष ब्राहमण समाज के युवक की हत्या होने के बाद उसके परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी है। अगर यह






