चंडीगढ़- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि तलाक लिए बिना अपने पति से अलग रह रही महिला पति की सहमति के बिना भी गर्भ समाप्त कर सकती है। महिला ने अपने पति की सहमति के बिना अपना 18 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने के मोहाली के फोर्टिस अस्पताल को निर्देश देने की मांग की थी। याची ने बताया कि गर्भपात के लिए निर्धारित अवधि से अधिक का गर्भ नहीं होने के कारण उसकी गर्भावस्था चिकित्सकीय रूप से समाप्त की जा सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि महिला को कम दहेज लाने के कारण उसके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता का सामना करना पड़ा और उसके पति ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने अपने निजी क्षणों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने के लिए दो बार अपने बेडरूम में एक पोर्टेबल कैमरा भी लगाया। कथित क्रूरता के कारण महिला अलग रहने लगी और प्रस्तुत किया कि उसकी अवांछित गर्भावस्था को जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होगा।

अनिल अंबानी का 3716 करोड़ का अबोड घर जब्त, ईडी की बड़ी कार्रवाई
मुंबई में अनिल अंबानी का अबोड घर जब्त कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरकॉम से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की है। ईडी के अनुसार, यह अटैचमेंट पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से किया गया। मुंबई स्थित ‘अबोड’ नामक यह मल्टी-स्टोरी लग्जरी आवास अनिल अंबानी का प्रमुख निवास माना जाता है। इसकी अनुमानित कीमत 3,716.83 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अनिल अंबानी का अबोड घर क्यों जब्त किया गया? ईडी का दावा है कि यह संपत्ति आरकॉम द्वारा बैंकों से लिए गए बड़े कर्ज से जुड़े कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इसे भी पढ़ें: MUZAFFARNAGAR PALIKA-वार्ड 33 में 22 फैंसी लाइटों





