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27 साल बाद ठेकेदार ने जीती पालिका के खिलाफ लड़ाई

मुजफ्फरनगर। करीब 27 साल पुराने बकाया भुगतान के लिए एक ठेकेदार ने नगरपालिका परिषद् के खिलाफ कोर्ट में चल रही लड़ाई जीत ली है। कोर्ट ने पालिका प्रशासन को ठेकेदार को मूल राशि का बकाया भुगतान 18 प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश जारी किये हैं।

शहर के मौहल्ला सुथराशाही निवासी परमेश कुमार पुत्र हरिशंकर ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि वो वर्ष 1998 तक नगरपालिका परिषद् में पंजीकृत ठेकेदार रहे हैं। उनके द्वारा डॉ. सुभाष चंद शर्मा की चेयरमैनी कार्यकाल के दौरान पालिका में कार्य किया। इसके लिए एक मई 1998 को उन्होंने पालिका से बिल प्रस्तुत करते हुए अपना 184547 रुपये का बकाया भुगतान मांगा, लेकिन चेयरमैन सुभाष शर्मा ने भुगतान करने से इंकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना बकाया भुगतान पाने के लिए पालिका, प्रशासन और उच्चाधिकारियों तक शिकायत करते हुए अपील की, लेकिन राहत नहीं मिली। परमेश ने 27 फरवरी 2001 को सिविल जज जूनियर डिविजन न्यायालय में पालिकाध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और प्रभारी अधिकारी निकाय के खिलाफ वाद संख्या 144 दायर कर दिया।

परमेश ने बताया कि 28 मई 2025 को न्यायाधीश भुवन द्वारा अपना फैसला सुना दिया गया है। इसमें न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर उनकी शिकायत को सही माना और नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी निकाय को आदेशित किया गया है कि वो एक माह के भीतर वर्ष 1998 से बकाया उनका भुगतान 184547 रुपये अदा करने का काम करें। परमेश के अनुसार कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उनके मूल भुगतान राशि 184547 रुपये पर पालिका द्वारा उन्हें 01 मई 1998 से वाद दायर करने की तिथि 27 फरवरी 2001 तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ही मूल भुगतान राशि पर वाद दायर करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक दर से क्षतिपूर्ति की राशि का भी भुगतान किया जाये। परमेश ने कहा कि 1998 के बाद से ही उन्होंने पालिका में अपना भुगतान पाने के लिए लगातार प्रयास किये। कई चेयरमैनों से आग्रह किया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। आज वो कोर्ट के आभारी हैं कि न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर उनकी बात को माना और पालिका को भुगतान के आदेश जारी किये हैं। 

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