अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी विक्रेताओं और उत्पादकों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मुज़फ्फरनगर। जनपद मुज़फ्फरनगर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानक के अनुरूप न पाए गए लगभग 90 हजार रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थों का विनष्टीकरण कराया। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी मुख्यालय निकिता शर्मा के निर्देशन में की गई।
सहाायक आयुक्त खाद्य अर्चना धीरान ने बताया कि गत दिवस मेरठ से मुजफ्फरनगर आ रही एक कार से 2.5 कुंटल (250 किलो) खोया जब्त किया गया था। जांच में यह खोया मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। इस पर विभाग ने उसका विनष्टीकरण कर दिया। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 55 हजार रुपये बताई गई है। कार्रवाई सहायक आयुक्त (खाद्य) अर्चना धीरान और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शिव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई।
बताया कि टीम ने शामली रोड स्थित महिंद्रा सुप्रो वाहन से मिल्क क्रीम, अंशुल मावा भट्टी (कुतुबपुर) से मिस्ड मिल्क व खोया, तथा ग्राम कुतुबपुर में रमेश मावा भट्टी से भी खोया और मिस्ड मिल्क के नमूने एकत्र किए। खतौली के बड़ा बाजार स्थित अग्रवाल किराना मर्चेंट से मिक्स मसाला पाउडर, और चंद्रसेना गांव में स्थित चार मावा भट्टियों से भी खोया के नमूने लिए गए। वहीं, लगभग 50 किलो दूषित खोया मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

सदर तहसील के कुल्हैड़ी गांव में एक रसगुल्ला निर्माण इकाई पर छापेमारी की गई। वहां से रसगुल्ले का एक नमूना लिया गया और लगभग 340 किलो रसगुल्ला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 51 हजार रुपये है, को अस्वच्छ, दूषित और मिलावटी पाए जाने पर नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इस दौरान कुल 12 विधिक नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला को जांच हेतु भेजे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी विक्रेताओं और उत्पादकों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।






