प्रयागराज : रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सपा नेता को 10 साल की सजा सुनाई थी। अपील लंबित रहने तक जमानत देने की गुहार लगाई गई थी, जिसे न्यायमूर्ति समीर जैन की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान 10 साल की सजा सुनाई थी। सपा नेता ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील लंबित रहने तक जमानत की गुहार कोर्ट से लाई थी। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने की।
सीकरी में पटाखों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो पक्षों में जमकर मारपीट
तेज धमाकों से पशु बिदके, विरोध करने पर हमला, तीन लोग घायल, पुलिस जांच में जुटी मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र के गांव सीकरी में शादी समारोह के दौरान पटाखे छोड़ने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। तेज आवाज से पशुओं के बिदकने पर हुए विरोध के बाद दो पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मोरना ब्लॉक के गांव सीकरी में शुक्रवार शाम उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक शादी के वलीमा कार्यक्रम के बाद पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते यह विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। जानकारी





