भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकटिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आगामी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली में नया नियम लागू होगा। अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर सामान्य (जनरल) रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक केवल आधार लिंक्ड अकाउंट वाले यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे।
नई व्यवस्था के तहत स्लीपर और एसी दोनों श्रेणियों के टिकटों पर यह नियम लागू होगा। अभी तक आधार प्रमाणीकरण केवल तत्काल टिकट बुकिंग में अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब इसे सामान्य टिकट बुकिंग की शुरुआत में भी लागू किया जा रहा है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव विशेष रूप से त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में बुकिंग को पारदर्शी बनाने और बड़े पैमाने पर होने वाली फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया गया है।
गौरतलब है कि इस साल 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया था। तत्काल बुकिंग में एजेंटों को शुरुआत के 30 मिनट तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होती, ताकि आम यात्री को पहले मौका मिल सके। अब सामान्य टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट में भी यही सुविधा आम यात्रियों को दी जा रही है।
यदि कोई यात्री 2 दिसंबर के लिए ट्रेन में टिकट लेना चाहता है और बुकिंग विंडो 2 अक्टूबर की रात 12:20 बजे खुलती है, तो 12:20 से 12:35 बजे तक केवल आधार से जुड़े यूजर ही टिकट बुक कर पाएंगे। जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार लिंक्ड नहीं है, वे 15 मिनट बाद ही बुकिंग कर सकेंगे। यह नियम केवल ऑनलाइन माध्यम पर लागू होगा। रेलवे के पीआरएस काउंटरों पर पहले की तरह ही टिकट बुकिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।