चंडीगढ़- चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल शराब के नशे में होटल मालिक और एक ग्राहक से अभद्र व्यवहार कर रहा था। मेडिकल रिपोर्ट में भी उसके नशे में होने की पुष्टि हुई थी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए पुलिसकर्मी पर कोई रहम नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दीधारी लोगों में अनुशासन सर्वोपरि है। ऐसा आचरण गंभीर दुराचार की श्रेणी में आता है। यह न केवल असंगत है बल्कि सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने सात साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित कांस्टेबल पर दो वेतन वृद्धियों की रोक की सजा न तो कठोर है और न ही अनुपातहीन। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पुलिसकर्मी है, जिसकी जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, उस पर आरोप साबित होने के बाद दी गई सजा को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता।

हरिद्वार में चार माह की बच्ची चोरी का खुलासा, लड़का समझकर उठा ले गए थे आरोपी
हरिद्वार के विष्णु घाट से चोरी हुई चार माह की बच्ची पुलिस ने बरामद की, कथित बाबा और दंपत्ति सहित तीन आरोपी गिरफ्तार।





