ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए पुलिस ने तितावी निवासी अभियुक्त को जनपद की सीमा से किया बाहर
मुजफ्फरनगर। अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़े तेवर अपनाते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और सख्त कदम उठाया है। शासन-प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही के तहत एक शातिर चोर एवं गैंगस्टर पर गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई की गई। अपराध मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा भयमुक्त वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से एक शातिर अपराधी को जिले से निष्कासित कर सख्त संदेश दिया है।

गुरूवार 22 जनवरी को जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी फुगाना यतेन्द्र सिंह नागर एवं थानाध्यक्ष तितावी पवन कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई अमल में लाई गई। थाना तितावी क्षेत्र के एक शातिर चोर/गैंगस्टर अभियुक्त रवि पुत्र मांगेराम, निवासी ग्राम व थाना तितावी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसे चार माह के लिए जिले से बाहर (जिला बदर) किया गया।
कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा ढोल बजवाकर मुनादी कराई गई तथा आदेश की प्रति अभियुक्त को थमाते हुए उसे जनपद की सीमा से बाहर किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जिला बदर अवधि के दौरान अभियुक्त जनपद की सीमा में प्रवेश करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ चोरी और गैंगस्टर के तीन मुकदमे दर्ज पाये गये हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस की इस कार्यवाही से स्पष्ट संदेश गया है कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।






