नई आबकारी नीति को लेकर याचिका पर सुनवाई टली
दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने कहा कि मतदान की आयु 18 वर्ष है, इसलिए यह कहना कि 18 से अधिक लोग नहीं पी सकते सही नहीं है। आयु सीमा को कम करने का मतलब यह नहीं है कि हम शराबी पीकर ड्राइविंग की अनुमति दे रहे हैं। 50 साल के व्यक्ति भी शराब पी कर ड्राइविंग नहीं कर सकता।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट अब 17 सितंबर को मामले में दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने याचिका का विरोध किया है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि याचिका में बोला गया है कि नई आबकारी नीति शराब पीने की आयु को घटना गैरकानूनी है, हर बात पर राजनीति बंद होनी चाहिए।
मंगलवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से भी पूछा कि आपने शराब पीने की आयु घटाई है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सभी पड़ोसी राज्यों में शराब पीने की आयु कम है। सिर्फ दिल्ली में शराब पीने की आयु लिमिट 25 वर्ष थी। शराब पीकर गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, भले आयु 21 हो या 25 वर्ष हो। दिल्ली सरकार की वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शराब पीने की आयु सीमा घटाने का यह मतलब नहीं है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी गई है। दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने कहा कि मतदान की आयु 18 वर्ष है, इसलिए यह कहना कि 18 से अधिक लोग नहीं पी सकते सही नहीं है। आयु सीमा को कम करने का मतलब यह नहीं है कि हम शराबी पीकर ड्राइविंग की अनुमति दे रहे हैं। 50 साल के व्यक्ति भी शराब पी कर ड्राइविंग नहीं कर सकता।
नई व्यवस्था के तहत सरकार शराब के खुदरा कारोबार से बाहर हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी दुकानों को बंद करने और निजी कारोबारियों को बढ़ावा देने का रास्ता साफ होगा। वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के अनुसार, शहर में शराब के प्रत्येक ठेके पर ग्राहकों को 'वॉक-इन' की सुविधा मिलेगी। यानी अब ठेकों में ब्रांड के कई विकल्प होंगे और दुकान परिसर के भीतर जाकर लोग अपनी पसंद के ब्रांड की शराब चुन सकेंगे। वातानुकूलित खुदरा दुकानों में कांच के दरवाजे होंगे। इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी। नीति दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि बैंक्वेट हॉल में स्वीकृत कार्यक्रमों के लिये बीयर परोसने की अनुमति होगी। वहीं, जिन होटलों और रेस्तरां के पास लाइसेंस हैं, वे टेरेस, बालकनी या खुले जगह पर शराब परोस सकते हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति, 2021 में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। इसके तहत दिल्लीवासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्राट (खुली) बीयर ले सकते हैं। नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बीयर की बिक्री की अनुमति दी गयी है।
नए सुधारों के तहत, होटल, रेस्तरां और क्लब में बार को देर रात तीन बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। इनमें वे लाइसेंसधारक शामिल नहीं है, जिन्हें शराब की चौबीसों घंटे बिक्री का लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा नीति के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में शराब के विभिन्न ब्रांड के पंजीकरण के लिए मूल्य और दिल्ली से बाहर होने वाली बिक्री संबंधी मानदंड की सिफारिश की गई है। नया मानदंड अब शराब के किसी ब्रांड की कीमत और राष्ट्रीय राजधानी के बाहर उसकी बिक्री के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम से उद्योग में नए ब्रांड और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की संभावना है।