दिल्ली में शराब की दुकानों और क्लबों के आबकारी लाइसेंस तीन महीने बढ़े
तीन महीने की अवधि के लिए 30 जून या उससे पहले आनुपातिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।
नई दिल्ली। कोरोना काल का घाटा पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों, रेस्त्रां-बार और अन्य प्रतिष्ठानों के आबकारी लाइसेंस की अवधि तीन और महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
आबकारी विभाग ने गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा कि सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है, जो अगले तीन महीने में लागू होने की संभावना है। सरकारी बयान में कहा गया है कि आबकारी विभाग 30 जून तक खत्म होने जा रहे लाइसेंस का नवीकरण करेगा। आदेश में गया है कि दिल्ली में अधिकृत शराब की सुगम व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा लाइसेंसों की अवधि एक जुलाई से तीन महीने यानी 31 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तीन महीने की अवधि के लिए 30 जून या उससे पहले आनुपातिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। इस साल यह दूसरी बार है जब आबकारी विभाग ने शराब विक्रेताओं, बार, रेस्तरां के लाइसेंस को तीन महीने की अवधि के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है।
इससे पहले मार्च में 1 अप्रैल से 30 जून तक विस्तार दिया गया था। राजधानी में लगभग 850 शराब की दुकानें हैं, जिनमें सरकारी एजेंसियां घ्घ्और निजी व्यक्ति शामिल हैं।