दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट और बार में नहीं परोसी जाएगी शराब
आदेश में कहा गया कि बाजारों, माॅल और बाजार परिसरों (कंटेनमेंट जोन के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की अनुमति है। शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी।
नई दिल्ली। शराब की बिक्री को लेकर दिल्ली के आबकारी विभाग ने नया फरमान जारी किया है कि अभी राजधानी के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स के बार में शराब नहीं परोसी जाएगी।
पिछले दिनों कोविड-19 के मामलों में कमी होने के बाद राजधानी में शराब की दुकानें और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोल दिया गया है। देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद कर दिया गया था। दिल्ली के आबकारी विभाग ने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में बार बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया कि बाजारों, माॅल और बाजार परिसरों (कंटेनमेंट जोन के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की अनुमति है। शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी।