निलम्बित लिपिक प्रकरण- ईओ ने मांगी रिपोर्ट

नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर में कैश काउंटर पर तैनात द्वितीय श्रेणी लिपिक द्वारा गृहकर की जमा धनराशि को पालिका कोष में जमा नहीं कराने पर चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने निलम्बित कर दिया है। ईओ विनय त्रिपाठी ने जांच अधिकारी से सात दिन में रिपोर्ट तलब की है।

Update: 2020-10-30 09:01 GMT

मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् में कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल द्वारा निलम्बित किये गये द्वितीय श्रेणी लिपिक अभिषेक कुमार के प्रकरण में ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने जांच अधिकारी से लिपिक के आचरण को लेकर सात दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने निलम्बन अवधि में मुख्य कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने पर ही भत्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये हैं।

बता दें कि नगरपालिका परिषद् में गृहकर विभाग के कैश काउंटर पर तैनात द्वितीय श्रेणी लिपिक अभिषेक कुमार ने 26 अक्टूबर को जमा गृहकर और जलकर की धनराशि पालिका कोष में खजांची के पास जमा न कराने के साथ ही अगले दिन 27 अक्टूबर को कैश काउंटर भी नहीं खोला था और इस दिन गायब रहे थे। पालिका की धनराशि को घर ले जाने के आरोप को गंभीर मानते हुए चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने 27 अक्टूबर की शाम अभिषेक कुमार को निलम्बित करते हुए उनके स्थान पर मोहर्रिर सुनील कुमार को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया था। इसके साथ ही चेयरपर्सन ने आरोपी लिपिक अभिषेक के खिलाफ जांच बैठाते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा.आरएस राठी को जांच अधिकारी नामित कर दिया था। इस मामले में अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने नोटिस जारी करते हुए निलम्बित लिपिक अभिषेक कुमार को मुख्य कार्यालय में योगदान देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अपने इस नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि उनके द्वारा मुख्य कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निलम्बन अवधि के लिए उनको भत्ता देय नहीं होगा। इसके साथ ही ईओ ने जांच अधिकारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएस राठी से सात दिनों के भीतर इस प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की है, ताकि आरोपी लिपिक के खिलाफ आगामी कार्यवाही भी जल्द की जा सके। 

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