लखनऊ । हाथरस की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अन्य अधिकारियों को कोर्ट ने 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने अंतिम संस्कार के तरीके पर भी नाराजगी जताई है।
मामले को लेकर हंगामे और प्रदर्शन के बीच गुरुवार की शाम इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस की घटना पर संज्ञान लेते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने 12 अक्टूबर को अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीएम हाथरस व एसपी हाथरस को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि डीजीपी कार्यालय के आला अधिकारियों द्वारा अंतिम संस्कार के तरीके पर पक्ष लिए जाने को लेकर भी कोर्ट नाराज है।