इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गाजीपुर के शाम-ए-हुसैनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण मामले में मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश देते हुए राज्य सरकार से इस मामले में तीन नवंबर तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस एवं न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को दशहरा अवकाश के दौरान सुनवाई करते हुए दिया है।याचिका में यह कहते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी कि हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया है और वहां कोराना मरीजों का इलाज हो रहा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि याची ने शाहबरखुरदार गाजीपुर में उक्त मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया था। हॉस्पिटल में अवैध निर्माण के शमन के लिए प्रस्तुत उसका प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया। उसके बाद आठ अक्तूबर 2020 को ध्वस्तीकरण का नोटिस दे दिया गया।