लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि इलाहबाद हाईकोर्ट ने स्वार विधानसभा में उपचुनाव का आदेश दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्वार पर होने वाले उपचुनाव को रोक दिया है।
बता दें कि 16 दिसम्बर 2019 को हाईकोर्ट ने ही स्वार के सपा विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्मीद्वारी रद्द कर दी थी। इसके बाद 27 फरवरी को विधानसभा सचिवालय ने सीट खाली होने की घोषणा कर दी थी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील की दलील नहीं मानी और जल्द से जल्द स्वार सीट पर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।