अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ मुकदमा कराने की अर्जी पर 20 को होगी सुनवाई

Update: 2024-01-07 09:08 GMT


वाराणसी। वादी द्वारा दी गई अर्जी में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर नेताओं ने विवादित बयान दिया था। इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची थी। मामले में अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया तो कोर्ट में शिकायत की गई। ज्ञानवापी मामले में विवादित बयान देने के आरोपों से घिरे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। अपर जिला जज नवम की अदालत में वादी हरिशंकर पांडेय की तरफ से प्रति आपत्ति दाखिल की गई। इस पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि तय की गई है। प्रकरण के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बतौर वादी लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर नेताओं ने विवादित बयान दिया था। इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची थी। मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अखिलेश, ओवैसी के साथ ही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना का आदेश दिया जाए। हालांकि अर्जी को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की गई है।


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