कोटद्वार- बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। वहीं, कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया। उधर, न्यायालय का फैसला आने से ऐन पहले भीड़ ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर न्यायालय की ओर बढ़ने की भीड़ की कोशिश की। पुलिस पूरी ताकत से लोगों को अंदर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी थीं। कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए है। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। बीती 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया।

मंत्री-विधायक हजारों करोड़ों के मालिक हो गये, लेकिन दलाल मुझे बता रहेः मांगेराम त्यागी
रंगदारी का मुकदमा दर्ज होने पर मांगेराम बोले-पूरे प्रदेश में होगा आंदोलन, सर्वसमाज के साथ देंगे गिरफ्तारी मुजफ्फरनगर। त्यागी भूमिहार ब्राहमण समिति के राष्टीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने उनके खिलाफ छपार थाने में रंगदारी का मुकदमा दर्ज होने पर मीडिया कर्मियों के समक्ष प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इस मुकदमे से नहीं डरता, मैं इसका स्वागत करता हूं। ब्राहमण समाज के युवक को नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमने एक निर्दोष ब्राहमण समाज के युवक की हत्या होने के बाद उसके परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी है। अगर यह






