लखनऊ- मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चोरी होने की शिकायत के प्रार्थनापत्र पर सिर्फ थाने की मुहर लगाने से काम नहीं चलेगा। अब इसकी थाने की जीडी (जनरल डायरी) और सीसीटीएनएस पर भी एंटी करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वस्तुओं के चोरी होने की शिकायत पर थाने की मुहर लगाने की प्रवृत्ति को लेकर नाराजगी जताने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहतों को इस बाबत नियमों के मुताबिक कार्यवाही करने को कहा है। दरअसल, एटा के एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिकायत पर मुहर लगाकर उसे ग्रहण करने तथा किसी भी रिकॉर्ड में उसे दर्ज नहीं किए जाने पर एसपी को प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने को कहा। साथ ही डीजीपी को निर्देश दिया कि वह इस बाबत मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें कि कोई वस्तु चोरी होने पर उसकी सूचना थाने की जीडी और संबंधित रजिस्टर में भी दर्ज की जाए। अदालत के आदेश के बाद डीजीपी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।

खतौली में मनोज चौधरी का जनसंपर्क अभियान, 13 अप्रैल की जनसभा पर जोर
खतौली। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज चौधरी ने खतौली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और स्थानीय स्तर पर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय सुनी। ग्राम भ्रमण के दौरान कई जगह लोगों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। ग्रामीणों ने अपने इलाके की समस्याएं सामने रखीं, वहीं कुछ लोगों ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। कई स्थानों पर लंबित कामों को जल्द पूरा कराने की मांग भी उठी। इसे भी पढ़ें: MUZAFFARNAGAR-भेड़-बकरियों के साथ अधिकार पाने सड़कों पर उतरा धनगर समाजजनसंपर्क अभियान





