लखनऊ- मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चोरी होने की शिकायत के प्रार्थनापत्र पर सिर्फ थाने की मुहर लगाने से काम नहीं चलेगा। अब इसकी थाने की जीडी (जनरल डायरी) और सीसीटीएनएस पर भी एंटी करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वस्तुओं के चोरी होने की शिकायत पर थाने की मुहर लगाने की प्रवृत्ति को लेकर नाराजगी जताने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहतों को इस बाबत नियमों के मुताबिक कार्यवाही करने को कहा है। दरअसल, एटा के एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिकायत पर मुहर लगाकर उसे ग्रहण करने तथा किसी भी रिकॉर्ड में उसे दर्ज नहीं किए जाने पर एसपी को प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है। अदालत ने आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने को कहा। साथ ही डीजीपी को निर्देश दिया कि वह इस बाबत मातहतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें कि कोई वस्तु चोरी होने पर उसकी सूचना थाने की जीडी और संबंधित रजिस्टर में भी दर्ज की जाए। अदालत के आदेश के बाद डीजीपी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।

केशव मौर्य को ब्रिटेन वीजा नहीं मिला, बीच में ही लौटे लखनऊ
केशव मौर्य को ब्रिटेन वीजा नहीं मिला, जिसके चलते डिप्टी सीएम को अपना विदेश दौरा बीच में ही रद्द कर लखनऊ उत्तर प्रदेश लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल को यूनाइटेड किंगडम भी जाना था, लेकिन वीजा जारी नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से एनओसी दी गई थी। बावजूद इसके ब्रिटेन की ओर से वीजा स्वीकृत नहीं हुआ। 23 फरवरी को जर्मनी रवाना हुए थे डिप्टी सीएम केशव मौर्य 23 फरवरी को जर्मनी गए थे। 25 फरवरी तक उन्होंने फ्रैंकफर्ट और न्यूरेम्बर्ग में कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया। 25 से 27 फरवरी तक उन्हें यूनाइटेड किंगडम में रहना था। हालांकि वीजा नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम





