MUZAFFARNAGAR-व्यापारी को लूटने वाले छह बदमाशों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

मुजफ्फरनगर। मंडी के बड़े चावल व्यापारी का पटेलनगर नई मंडी से सरेआम कार सहित अपहरण करने के बाद उनसे 28 लाख रुपये की लूट कर सनसनी फैलाने वाले छह शातिर लुटेरे किस्म के बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बबलू सिंह वर्मा ने डीएम और एसएसपी की संस्तुति मिलने के बाद मंडी में व्यापारी के साथ लूट करने वाले छह शातिर बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें बताया कि 18 दिसंबर 2023 की देर शाम में पटेलनगर मंडी में चावल व्यापारी दिनेश मित्तल केे साथ थार गाड़ी में सवार कुछ युवकों के द्वारा मारपीट कर उन्हें उनकी ही कार में बंधक बनाकर अपहरण कर ले जाने के बाद भोपा थाना क्षेत्र में लूटपाट कर छोड़ दिया गया था। व्यापारी ने उस समय पुलिस से लूट होने का जिक्र नहीं किया था, लेकिन चार दिन के बाद पुलिस अफसरों ने व्यापारियों के साथ पीड़ित से बातचीत की तो उन्होंने 28 लाख रुपये व अन्य सामान की लूट होने की शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। घटना के खुलासे के लिए जिला पुलिस की 15 टीम लगाने के साथ ही मेरठ एसओजी ने भी मदद की थी।

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घटना के छह दिन बाद 24 दिसम्बर को थार और अपाचे सवार इन शातिर लुटेरे बदमाशों के साथ नई मंडी पुलिस की नसीरपुर बाईपास पर मुठभेड़ हो गई थी। इसमें पुलिस ने अपाचे बाइक सवार लवकुश पुत्र भोलाराम निवासी लिसाडी थाना लिसाड़ी गेट मेरठ और अनिल पुत्र राममेहर निवासी ग्राम बूढ़पुर थाना भावनपुर मेरठ पुलिस की गोली से घायल हुए थे, जबकि थार कार से उनके साथियों मनीष पुत्र राजकुमार निवासी छोटी चामरोध थाना हस्तिनापुर मेरठ, गोविंदा पुत्र अजयपाल निवासी अहरौडा थाना जानसठ और नीशू पुत्र धीर सिंह निवासी बक्सर थाना गंगानगर मेरठ को गिरफ्तार किया गया था। इन बदमाशों ने चावल व्यापारी के साथ लूट करने के अपराध को स्वीकार किया था। बदमाशों से लूट के 28 लाख रुपये में से 20 लाख 10 हजार रुपये पुलिस ने बरामद किये थे। जबकि उनके साथी रवि उर्फ गुड्डू उर्फ युधिष्ठिर पुत्र बलेसर उर्फ बालेसर निवासी कस्बा हस्तिनापुर मेरठ को रिमांड पर मेरठ जेल से लाकर पूछताछ की गई थी।

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नई मंडी थाना प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने डीएम और एसएसपी को इन छह अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर में कार्यवाही के लिए रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए डीएम और एसएसपी ने अनुमोदन दे दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर बबलू सिंह ने लवकुश, अनिल, नीशू, मनीष, रवि उर्फ युधिष्ठिर और गोविन्दा के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1886 की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर किया है। इसके साथ ही इन बदमाशों के खिलाफ सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही भी पुलिस ने तेज कर दी है। 

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