मुजफ्फरनगर की पहचान गुड़ में हानिकारक मिलावट

मुजफ्फरनगर। राज्य सरकार के एक जनपद एक उत्पाद में चुने गये और मुजफ्फरनगर जनपद की मिठास की पहचान गुड़ में भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावट की जा रही है। जबकि यहां का गुड़ विश्व स्तरीय उत्पाद बनने के लिए जीओ टैग भी हासिल कर चुका है। इसके बावजूद भी जिले के मिलावटखोर जिले का नाम खराब करते हुए मिलावटी गुड़ बना रहे हैं। जनपद में मिलावटी गुड़ के दो गांवों में छह मामले पकड़े गये, नमूना फेल आया तो मिलावट का शोर मचा है। इसके साथ ही वनस्पति घी, खोया, पनीर, मिर्च और हल्डी पाउडर भी मिलावटी पाये गये हैं। मिलावटखोरी के 25 मामलों में एडीएम प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ 5.34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही फरवरी 2024 तक खाद्य विभाग के द्वारा प्रस्तुत मिलावटखोरी के मामलों में 34 लाख का अर्थदंड लगाया है, इसमें 31 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूल कर लिया गया है।

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खाद्य आयुक्त द्वितीय डाॅ. चमनलाल ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/न्याय निर्णायक अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा फरवरी 2024 में 25 वादों को निस्तारित करते हुए मिलावटखोरों पर 5.34 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गये थे। जांच के पश्चात खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा माह फरवरी 2024 में 25 वादों को निस्तारित करते हुए मिलावटखोरों यह जुर्माना लगाया है।

मिलावटखोरों में शमीम अहमद पुत्र अय्यूब, ग्राम-नावला 35000.मिश्रित दूध, आसार त्यागी पुत्र शमीम अहमद, ग्राम-नावला 20000 मिश्रित दूध, नीरज पुत्र दयानन्द ग्राम-खरड़ 20000 गुड़, जमील पुत्र इब्राहिम ग्राम-खरड़ 20000 गुड़, मेहरबान पुत्र मोहम्मद हमीद ग्राम-खरड़ 20000, दीपक कुमार पुत्र पवन कुमार ग्राम-भोकरहेड़ी 25000 गुड़, दीपक कुमार पुत्र पवन कुमार भोकरहेड़ी 25000 गुड़, मुर्सलीन पुत्र हिफ्जुल रहमान झोझगान 20000 अपमिश्रक और 18000 वनस्पति घी, गौरव पुत्र भगवान दास रामपुर तिराहा 18000 पनीर, प्रवीण कुमार पुत्र रामपाल सिंह इंद्रा कालोनी 13000 कुट्टु का आटा, अंकित कुमार पुत्र सुभाष ग्राम- काकड़ा 25000 घी, गोपाल शर्मा पुत्र सीताराम शमा गौशाला नदी रोड़ 15000 पनीर, छोटू पुत्र प्रहलाद सुभाष नगर 15000 मिश्रित दूध, पप्पू पुत्र धीर सिंह ग्राम-पीनना 15000 मिश्रित दूध, मौ.अमजद पुत्र तजामुल हसन ग्राम-बझेडी 30000 लाल मिर्च पाउडर, दीन मोहम्मद पुत्र उमर मोहम्मद ग्राम-मंडवारा 20000 खोया, शादाब पुत्र शमशाद जामिया नगर 20000 नमकीन, राशिद पुत्र अब्दुल हफीज उत्तरी लद्दावाला 15000 हल्दी पाउडर, नाजिम पुत्र इदरीश मोहल्ला-धुनापुरी जानसठ 25000 भैंस का दूध, नाजिम पुत्र इदरीश मोहल्ला धुनापुरी 30000 खोया, नवीन कुमार पुत्र चंद्रभान शनिधाम मंदिर के पास 25000 पनीर, साजिद पुत्र अशरफ, ग्राम-खरड़ 20000 गुड़, रामधारी पुत्र चैहल सिन मंडावली खादर 20000 पेड़ा और फैजान पुत्र सगीर अहमद दाल मण्डी 25000 नमकीन शामिल हैं।

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डा. चमन लाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 में माहदृफरवरी 2024 तक 190 वादो को निस्तारित करते हुए एडीएम प्रशासन ने अपने न्यायालय के माध्यम से 34.71 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। माह फरवरी 2024 तक विभाग द्वारा 31.80 लाख रुपये अधिरोपित अर्थदंड की वसूली की गयी है। फरवरी 2024 तक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 203 वाद दायर किये गए हैं।

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