गणना प्रपत्र नहीं भरने के बाद भी कायम रह सकता है आपका वोट, नौ दिसम्बर को ड्राफ्ट लिस्ट में जरूर देखें अपना नाम
मुजफ्फरनगर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर कार्यक्रम को लेकर आम लोगों में फैली आशंका और भ्रम को चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। 11 दिसंबर को समाप्त हो रही एसआईआर प्रक्रिया से पहले कई मतदाता फॉर्म भरने में असमर्थ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो खुद राज्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया है कि अभी केवल 60 से 65 प्रतिशत एसआईआर फार्म ही प्राप्त हो पाये हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ है कि क्या समय सीमा चूकने पर फार्म न भर पाने वाले लोगों का मतदाता सूची से नाम हट सकता है या कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी? आयोग ने इन सभी चिंताओं पर विराम लगाते हुए साफ कहा है कि 11 दिसंबर आखिरी तारीख जरूर है, लेकिन विकल्प यहीं समाप्त नहीं हो जाते। इसके बाद भी आप अपनी वोट लिस्ट में जुड़वाने का पूरा अधिकार रखते हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौर में 11 दिसम्बर तक मतदाताओं को अपना एसआईआर फॉर्म यानि गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य माना जा रहा है, इसी को लेकर लोगों में अब चार दिन शेष रह जाने के कारण आपाधापी का आलम बन गया है, लोगों में डर बना हुआ है कि यदि समय अवधि में एसआईआर नहीं कराया तो वो वोट देने के अधिकार से वंचित रह सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के ताज़ा निर्देशों के अनुसार, 11 दिसम्बर तक फॉर्म न भरने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। आपका नाम स्वतः मतदाता सूची से डिलीट नहीं होगा और आप इसके बावजूद भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का अधिकार रखते हैं।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। एसआईआर के बाद यदि 9 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसी मतदाता का नाम नहीं दिखता है, तब भी ऐसे लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जनवरी 2026 तक चलने वाले दावा और आपत्ति अवधि के दौरान कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम दोबारा जुड़वा सकता है। यदि किसी मतदाता के द्वारा एसआईआर फार्म नहीं भरा जा सका है, या ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, आपको सत्यापन के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईटारओ) की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित रखा जाएगा। यदि आपके नाम का ड्राफ्ट लिस्ट में अभाव मिलता है, तो आप आपत्ति अवधि में आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म 6 के माध्यम से ऑनलाइन भी नाम जुड़वा सकते हैं। यदि कोई मतदाता 9 दिसंबर के बाद एसआईआर से संबंधित आवेदन करता है, तो नियमों के अनुसार उसेकृअपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए ईआरओ के समक्ष तय सुनवाई में उपस्थित होना पड़ेगा। यदि वह अनुपस्थित रहता है या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो नाम फाइनल लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। वहीं, दस्तावेज़ों व जानकारी के सत्यापित होने पर मतदाता को नया वोटर आईडी कार्ड भी जारी किया जा सकता है। चुनाव आयोग बारदृबार यही अपील कर रहा है कि मतदाता समय रहते अपनी जानकारी की जांच अवश्य करें, ताकि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद किसी भी त्रुटि या चूक को आसानी से सुधारा जा सके। मतदान अधिकार से वंचित रहने से बचने के लिए आयोग की वेबसाइट, बूथ लेवल ऑफिसर या जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क करना सबसे बेहतर तरीका है।






