ओवरलोडिंग पर जिले में चार महीनों में वाहनों से वसूला 9 लाख का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। आरटीआई कार्यकर्ता सुमित मलिक निवासी पीनना के द्वारा जनपद में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का आरोप लगाते हुए इसको रोकने के लिए की गई शिकायत पर परिवहन विभाग ने अपने दिये गये जवाब में दावा किया है कि जनपद में ओवरलोडिंग को लेकर वाहनों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। करीब चार माह में ही इसके लिए 9 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है और 23 वाहनों के ओवरलोड पर चालान काटने के साथ ही कुछ वाहनों को बंद करने की कार्यवाही की गयी है।

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सुमित मलिक को उनकी शिकायत का निस्तारण करते हुए परिवहन विभाग के द्वारा जवाब भेजा गया है। सहायक संभागीय अधिकारी प्रवर्तन के द्वारा दिये गये इस जवाब में बताया गया कि 20 फरवरी को सुमित मलिक द्वारा ओवरलोड वाहनों के सम्बंध में शिकायत की गई थी। ओवरलोड में संचालित वाहनों के चालान और उनको बन्द करने की कार्यवाही उनके द्वारा लगातार की जाती है। गन्ना ओवरलोड या अन्य ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ माह नवम्बर 2024 से नौ मार्च 2025 तक 23 चालान काटे गये और 13 बन्द की कार्यवाही की गयी है, जिससे 9.04 लाख प्रशमन शुल्क के रूप में प्राप्त हुये हैं। इसमें 8 से नौ मार्च के बीच 24 घंटे की कार्यवाही में 11 चालान किये गये जिनमे से 05 वाहन ककरौली, मीरापुर एवं मखियाली में पुलिस के द्वारा बन्द कराये गये। जिससे 4.06 लाख प्रशमन शुल्क के रूप में प्राप्त हुये हैं।

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एआरटी प्रवर्तन ने यह भी साफ कर दिया कि ओवरलोड की समस्या में विशेष रूप से गन्ने की ढुलाई में प्रयोग किये जा रहे वाहनों की स्थिति को देखते हुये कार्यवाही का मुख्य बिन्दु और समस्या का स्रोत्र गन्ना क्रय केन्द्र एवं चीनी मिल हैं। ऐसे में शुगर मिलों एवं जिला गन्ना अधिकारी के स्तर से कार्यवाही की जानी है, इसके लिए 05.01.2025 द्वारा जनपद में स्थित समस्त शुगर मिलों को नोटिस जारी किया गया कि तौल केन्द्र से मिल तक गन्ने की ढुलाई व्यवसायिक वाहन से मानकों के अनुरूप ही करायी जाये तथा वाहनों से ओवरलोड न किया जाये एवं इसी क्रम में कार्यवाही के लिए जिला गन्ना अधिकारी को भी प्रेषित किया गया। विभाग ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही जारी रखेगा। 

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