अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब: 5% और 18%, पूरी लिस्ट देखें

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले की तरह चार टैक्स स्लैब नहीं होंगे, बल्कि केवल दो दरें – 5% और 18% लागू होंगी। इस फैसले से साबुन, शैंपू, एसी और कार जैसी कई रोज़मर्रा से जुड़ी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव का ऐलान किया है। नए ढांचे के तहत कई ज़रूरी सामान अब टैक्स-फ्री या कम दरों पर मिलेंगे, जबकि कुछ वस्तुओं को 40% वाले ‘ टैक्स’ स्लैब में डाल दिया गया है। आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए यह राहत की खबर है क्योंकि रोजमर्रा की कई चीज़ें अब सस्ती होंगी।

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🥗 खाने-पीने की चीजें

  • ज़रूरी खाद्य पदार्थ पूरी तरह टैक्स-फ्री रहेंगे।

  • मक्खन, घी, सूखे मेवे, कंडेंस्ड मिल्क, सॉसेज, मीट प्रोडक्ट्स, जेली, जैम, पैकेज्ड नारियल पानी, नमकीन, बिस्किट, पेस्ट्री, आइसक्रीम, जूस, सीरियल्स और कॉर्नफ्लेक्स पर टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया है।

  • चपाती और परांठा अब पूरी तरह शून्य कर (0%) के दायरे में होंगे।

🏠 घरेलू और पर्सनल केयर सामान

  • टूथपाउडर, फीडिंग बॉटल, रसोई के बर्तन, साइकिल, कंघी, बांस का फर्नीचर, छाते आदि पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया।

  • शैम्पू, टैल्कम पाउडर, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और फेस पाउडर पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

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🛡️ बीमा और सेवाएं

  • व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां अब पूरी तरह टैक्स-फ्री होंगी ताकि अधिक लोग बीमा से जुड़ सकें।

🏗️ सीमेंट और वाहन

  • सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है।

  • छोटे वाहन (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी इंजन 1,200cc तक व 4,000mm लंबाई तक और डीजल वाहन 1,500cc तक) अब 18% स्लैब में आएंगे।

  • बड़े वाहन (1,200cc से ऊपर पेट्रोल और 1,500cc से ऊपर डीजल) पर 40% टैक्स लगेगा।

  • एयर-कंडीशनर, डिशवॉशर, टीवी और 350cc तक की बाइक पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया।

  • 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिल, लग्ज़री कारें, यॉट्स, पर्सनल एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारें 40% टैक्स श्रेणी में आ गई हैं।

  • इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी 5% ही रहेगा।

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तंबाकू और लग्ज़री आइटम

  • प्रीमियम गाड़ियां, तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर 40% टैक्स स्लैब लागू होगा।

लागू होने की तारीख

नई दरें 22 सितंबर से (नवरात्रि के पहले दिन से) प्रभावी होंगी। हालांकि, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा दरें फिलहाल जारी रहेंगी।

 

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