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मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत बच्ची से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को 20 वर्ष कारावास

खतौली/ मुजफ्फरनगर। एक व्यक्ति द्वारा 27 अप्रैल 24 को पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया था कि नाबालिक बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म कर लिया। पुलिस ने पास्को एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस मामले में न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महकार निवासी बुआड़ा कला को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र बघेल ने बताया कि 5 वर्षीय से बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी महकार को 28 अप्रैल 2024 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थाना खतौली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की तथा आरोपी महकार के विरूद्ध 18 मई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। महिला व बच्चियों के प्रति अपराध करने वालों को सजा दिलाने के लिए मिशन शक्ति 5.0 व आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियोग उक्त अभियान के अन्तर्गत चिन्हित था। नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में एस एस पी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक अपराध(नोडल अधिकारी मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन) इन्दु सिद्वार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, सी ओ रामआशीष यादव के नेतृत्व में थाना खतौली स्तर से प्रभावी पैरवी की गई व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। एडीजीसी विक्रान्त राठी व दीपक गौतम एवं कोर्ट पेरोकार तथा मुख्य आरक्षी सुधीर कुमार व गीता द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज 8.10.2025 को न्यायाधीश अलका भारती माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी महकार को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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