52,073 उपभोक्ताओं से अपना 191 करोड़ का बकाया निकालने के लिए विद्युत विभाग लाया एक मुश्त समाधान योजना
अधिभार पर 100 प्रतिशत माफी, मूलधन में 25 फीसदी छूट, किश्तों में भुगतान,कृविद्युत चोरी केस में का अंतिम मौका
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के साथ ही जनपद मुजफ्फरनगर में बिजली चोरी और बिजली बिल के बकायेदारों ने विद्युत विभाग की कमर तोड़ दी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 16,385 बिजली चोरों ने विभाग को 78.79 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है, वहीं बिजली चोरी और मासिक बिल के बकायेदारों 52,073 उपभोक्ताओं से 191 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राजस्व की वसूली के लिए विभाग ने अब बड़ी पहल की है। बकायेदारों को राहत देने तथा राजस्व वसूली तेज करने के उद्देश्य से विभाग एक मुश्त समाधान योजना लागू कर रहा है, जो सोमवार से शुरू होने वाले तीन चरणों के विशेष अभियान के दौरान लागू होगी। विभाग का दावा है कि इस बार उपभोक्ताओं को अब तक की सबसे बड़ी छूटकृ125 प्रतिशत, तककृदिए जाने की तैयारी है, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये निपटा सकें।
उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण खण्ड के मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि विद्युत विभाग अपने आर्थिक नुकसान को कम करने और बकायादारों से ज्यादा से ज्यादा राजस्व अर्जित करने के लिए एक दिसम्बर से लोक लुभावन योजना शुरू कर रहा है। इसे बकायादार उपभोक्ताओं के लिए अभी तक की सबसे बड़ी राहत योजना बताया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को लागू किया है, जो 1 दिसम्बर 2025 से लागू होगी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को पहली बार बिजली बकाये पर शत-प्रतिशत विलम्बित अधिभार माफी के साथ मूल धनराशि में अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। योजना में विद्युत चोरी से जुड़े प्रकरणों के निपटारे के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
मुख्य अभियंता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को तीन चरणों में लाभ मिलेगा, योजना को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है। इसका पहला चरण 1 से 31 दिसम्बर 2025, दूसरा चरण 1 से 31 जनवरी 2026 और तीसरा चरण 1 से 28 फरवरी 2026 तक होगा। योजना का सिद्धांत स्पष्ट हैकृजल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं। यानी पहले चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक छूट प्राप्त होगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य किया गया है।
मुजफ्फरनगर के 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को राहत
मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि इस राहत योजना के तहत मुजफ्फरनगर जोन में 52,073 उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने का टारगेट फिक्स किया गया है। इनमें मासिक बिल और बिजली चोरी प्रकरणों के बकायादार शामिल हैं। बताया कि मासिक बिल जमा न कराने वाले 35,688 उपभोक्ता योजना के दायरे में आएंगे। इन पर कुल 112.95 करोड़ रुप्ये का बकाया है, जिसमें 65.27 करोड़ मूल बकाया और 47.68 करोड़ अधिभार शामिल है। जबकि विद्युत चोरी से जुड़े 16,385 प्रकरणों में 78.79 करोड़ का राजस्व निर्धारण बकाया है, जिनके निस्तारण का यह अंतिम अवसर है। कहा कि पहली बार एकमुश्त भुगतान पर सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है। एकमुश्त भुगतान चुनने पर उपभोक्ताओं कोकृ125 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। इसमें 100 प्रतिशत विलम्बित अधिभार माफी शामिल है, जबकि ब्याज से अतिरिक्त मूल बकाया धनराशि पर अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। इसके लिए पहला चरण में पंजीकृत उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत, दूसरा चरण में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर घोषित हो जाएगा और योजना का लाभ स्वतः समाप्त हो जाएगा।
पहली बार 500-750 रुपये की मासिक किश्त की व्यवस्था
मुख्य अभियंता के अनुसार इस योजना में विलम्बित अधिभार पर 100 प्रतिशत माफी, मूल बकाये पर 10 फीसदी की विशेष छूट, हर महीने की 25 तारीख तक किश्त-चालू बिल का भुगतान अनिवार्य रहेगा। डिफॉल्ट शुल्ककृ50, 150 और 300 तय किया गया है। लगातार चार माह डिफॉल्ट रहने पर योजना से निष्कासन कर दिया जायेगा। इसके अलावा 500 रुपये की मासिक किश्त योजना में 100 प्रतिशत अधिभार माफी, मूल बकाये पर 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था रहेगी। विद्युत चोरी से जुड़े सभी प्रकरण इस योजना में शामिल हैं। पंजीकरण शुल्क 2000 या 10 प्रतिशत राजस्व निर्धारण, जो भी अधिक हो, देना होगा। देय राशि की संरचना के अनुसार पहले चरण में पंजीकृत उपभोक्ता से कुल राजस्व निर्धारण का 50 प्रतिशत भुगतान लिया जायेगा। दूसरे चरण में 55 प्रतिशत और तीसरे चरण में 60 प्रतिशत धनराशि देनी होगी। न्यायालयों में लंबित वाद, आरसी जारी या कनेक्शन विच्छेदित उपभोक्ताओं को भी योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर किए गए व्यापक इंतजाम
मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए हर उपखंड और गांव में ई-रिक्शा व मुनादी के माध्यम से जानकारी पहुंचाई जा रही है। पंजीकरण के लिएकृयूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, विभागीय कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केन्द्र, सहज/व्योमटेक/बीएलएस/वीएलई एजेंट और विद्युत सखी तक सभी को सक्रिय किया गया है। उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने पर एजेंटों और विद्युत सखियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सरकार की इस लाभकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाकर अपने बकाये समय पर जमा करें और स्थायी राहत प्राप्त करें।






