MUZAFFARNAGAR-पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल पर 40 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् में एनजीटी द्वारा सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का संचालन नहीं करने और प्रदूषण फैलाने को लेकर 68 लाख रुपये का जुर्माना किये जाने का मामला अभी गरम चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि इसी बीच ऐसे ही एक मामले में समय से जवाब दाखिल नहीं करने पर पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल कुमार पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। लखनऊ से आदेश आने के बाद जिलाधिकारी ने सीएमओ और पालिका ईओ को तलब करते हुए कड़ी नाराजगी जताई, इसके बाद ईओ ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी के वेतन से जुर्माना राशि की कटौती करने की संस्तुति करते हुए सीएमओ को पत्र भेजा है।

बता दें कि साल 2011 में शहर को कूड़े से निजात दिलाने और कूड़े को प्रोसेस करते हुए खाद बनाने के लिए केन्द्र, राज्य सरकार और पालिका के संयुक्त अंश के साथ किदवईनगर में पालिका की भूमि पर सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया गया था। शासन ने इसके संचालन के लिए एटूजेड इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि. कानपुर को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया था। कंपनी ने पालिका के साथ एग्रीमेंट करते हुए सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ साल के बाद ही यह प्लांट चलाना कंपनी ने बंद कर दिया था और कूड़ा डलावघरों से केवल कूड़ा निस्तारण तक ही कंपनी सीमित रही। कंपनी के काम बंद कर दिये जाने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी राजीव शर्मा ने साल 2018 में इसे बंद करा दिया था। इसके बाद कंपनी ने पालिका पर उसका भुगतान रोकने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में वाद दायर कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर अब इस मामले का सुलह समझौता से निस्तारण करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ के मार्गदर्शन में तीन सदस्यीय न्यायिक पीठ आर्बीट्रेशन कर रही है।

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बताया गया है कि इसमें पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी से आर्बीट्रेशन में कंपनी के द्वारा भुगतान के लिए किये गये दावों पर जवाब मांगा गया था, लेकिन समय से आर्बीट्रेशन में जवाब ही दाखिल नहीं किया जा रहा था। इसी को लेकर आर्बीट्रेशन की ओर से जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को भेजे गये पत्र में कड़ी नाराजगी जताते हुए समय से जवाब दाखिल नहीं किये जाने और सुनवाई को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने पर पालिका के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल कुमार पर व्यक्तिगत तौर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इसी को लेकर गत दिवस जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने सीएमओ डॉ. महावीर सिंह फौजदार और पालिका ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह को तलब किया और प्रकरण में लापरवाही बरतने पर कड़ी नाराजगी जताई है। सीएमओ को उन्होंने जुर्माना राशि की कटौती नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल कुमार के वेतन से करने के निर्देश दिये हैं। बता दें कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर आरोप है कि उनके द्वारा आर्बीट्रेशन में समय से जवाब दाखिल नहीं होने की जानकारी न तो चेयरपर्सन को दी गई और न ही ईओ को अवगत कराया गया। इनकी जानकारी से छिपाकर एक पत्र भेज दिया गया, जिसमें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांग लिया गया। इसी पर नाराजगी के बाद यह कार्यवाही की गई है।

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ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि एटूजेड कंपनी की ओर से दायर शिकायत पर लखनऊ में चल रहे आर्बीट्रेशन में समय से पैरवी नहीं करने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर 40 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना किया गया है। उनका मूल पद चिकित्साधिकारी का है और उनका वेतन निर्धारण व आहरण सीएमओ कार्यालय से ही होता है, इस कारण डीएम के निर्देश पर उनके वेतन से जुर्माना राशि के 40 हजार रुपये की कटौती उनके वर्तमान वेतन से करने की संस्तुति करते हुए सीएमओ को पत्र भेज दिया गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल कुमार का कहना है कि अभी उनको कार्यवाही की जानकारी नहीं है, न ही कोई पत्र इस सम्बंध में मिला है। उनका कहना है कि एटूजेड कंपनी को भुगतान का मामला उनके विभाग से न होकर सीधे लेखा विभाग से जुड़ा है। लेखाकर से जवाब दाखिल करने के लिए साल 2011 से 2018 तक एटूजेड कंपनी को पालिका के स्तर से किये गये भुगतान, कंपनी के प्रस्तुत बिलों की जानकारी और उसमें की गयी कटौती सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी गयी थी, लेकिन लेखा विभाग ने पूरी जानकारी नहीं दी, जिस कारण जवाब दाखिल करने में देरी हुई। अब उनको जानकारी लेखाकार से मिली है, जिस पर जवाब बनाकर विधिक राय के लिए भेजा गया है, वहां से आने के बाद जवाब आर्बीट्रेशन लखनऊ को भेज दिया जायेगा। 

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