पंचायत चुनाव प्रचार की सभा में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर पाबंदी

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बाबत एक पत्र सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजा है. पत्र में लिखा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के मद्देनजर कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए यह जरूरी है कि अत्यंत सावधानी के साथ चुनाव संपन्न करवाए जाएं.;

Update: 2021-04-05 10:37 GMT

लखनऊ. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत किसी भी सभा में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबन्दी लगा दी गई है. साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं.

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बाबत एक पत्र सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजा है. पत्र में लिखा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के मद्देनजर कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए यह जरूरी है कि अत्यंत सावधानी के साथ चुनाव संपन्न करवाए जाएं. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार के लिए होने वाले सार्वजानिक जनसभा हेतु 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ इकठ्ठा न हो. इतना ही नहीं सार्वजानिक भोज की अनुमति भी न दी जाए, जिससे की संक्रमण फैलने का खतरा बढे. इसके लिए सभी जनपदों में आवश्यकतानुसार धारा 144 लगा दी जाए. यदि इसका उल्लंघन कोई व्यक्ति या संस्था करती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए. इतना ही नहीं शहरी इलाकों में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए किसी भी सार्वजानिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा की भीड़ इकठ्ठा होने पर भी लोग लगा दी गई है. शाशनादेश में कहा गया है कि सभी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करवाया जाये. 

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