जालसाजी-कृषि भूमि का सौदा कर हड़प लिए 27 लाख
मीरापुर निवासी के साथ ठगी कर भूमि का दूसरे लोगों को कर दिया बैनामा, पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी ने एक महिला सहित नौ लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर
मुजफ्फरनगर। गांव सम्भलहेडा में कृषि भूमि बेचने का सौदा करने के बाद क्रेता से 27 लाख रुपये बतौर पेशगी लेने के बाद प्लाटिंग भी शुरू करा दी गई, इसी बीच 27 लाख रुपये देने वाला व्यक्ति मिट्टी भराव और बाउंड्री व कमरे का निर्माण कराकर कच्ची रसीदों पर प्लाट बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश करता रहा, जबकि भूमि मालिकों ने इसी बीच दूसरी पार्टी फंसाकर कृषि भूमि उनको बेचते हुए बैनामा भी कर दिया। मामले का खुलासा हुआ तो प्लाटिंग करने वाला पूर्व खरीददार ठगा सा रह गया। थाने पहुंचा तो पुलिस ने कार्यवाही करने से साफ इंकार करते हुए कह दिया कि ऊपर से आदेश होने पर ही उनकी शिकायत पर कदम आगे बढ़ेगा। पीड़ित एसएसपी के दरबार में पहुंचा तो एसएसपी ने एक महिला सहित नौ आरोपियों पर जालसाजी करने के मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की तैयारी में है।
थाना मीरापुर के गांव वलीपुरा मजरा मुझेडा निवासी मौहम्मद इलियास पुत्र शमशेर ने एसएसपी अभिषेक सिंह को दी शिकायत में बताया कि साल 2023 में उसने जफर अब्बास, रजा उर्फ शूजा हैदर, तौसीफ हैदर और मोहसीन नवाब पुत्रगण मौहम्मद जाफर तथा फरहत पत्नी रफत हैदर के साथ उनकी गांव सम्भलेडा स्थित खाता संख्या 295 के अन्तर्गत करीब 0.552 हैक्टेयर भूमि खरीदने के लिए सौदा किया था। यह सौदा 8.25 लाख रुपये प्रति बीघा की कीमत पर तय किया गया था। 17 अक्टूबर 2023 को सौदे के लिए एग्रीमेंट किया गया, जिसमें 10 फरवरी 2024 को बैनामा कराने की सीमा तय की गई थी। इसके लिए मौहम्मद इलियास ने उक्त पांचों को 27 लाख रुपये चुका दिये थे। ये पैसा शूजा हैदर के बैंक अकाउंट में दिया गया। पैसा देने के बाद तय हुआ कि इलियास कच्ची रसीद पर ही उक्त भूमि में प्लाटिंग कर भू खंडों को बेचने का काम शुरू कर देगा। इसी के आधार पर इलियास ने उक्त भूमि में मिट्टी भराव कराकर बाउंड्री कराई और एक कमरे का निर्माण करते हुए वहां पर ग्राहकों के लिए प्लाटिंग शुरू करा दी थी।
इलियास ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि इसी बीच उक्त पांचों ने उसके साथ जालसाजी और ठगी करते हुए सम्भलेडा की उक्त भूमि को दूसरा सौदा करते हुए विक्रय कर दिया और बैनामा करा दिया है। इसमें सुनील कुमार पुत्र चेतू निवासी गांव सालारपुर थाना जानसठ और इकबाल अहमद पुत्र असगर निवासी मौहल्ला हुसैनपुरा कस्बा जानसठ के नाम 09 जनवरी 2024 को रजिस्ट्री करा दी गई। इसमें अनवर पुत्र असगर निवासी गांव ढांसरी और अब्दुल समद पुत्र इकबाल अहमद निवासी हुसैनपुरा गवाह बने। इलियास ने आरोप लगाया कि इन सभी ने मिलकर उसके साथ जालसाजी की और उसके 27 लाख रुपये हड़प लिये हैं। इलियास ने बताया कि वो आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कराने के लिए मीरापुर थाने पहुंचा था, लेकिन उसे यह कहकर वहां से भगा दिया गया कि ऊपर से आदेश कराये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। इलियास की शिकायत पर एसएसपी अभिषेक सिंह के आदेश के कारण मीरापुर पुलिस ने जफर अब्बास, रजा उर्फ शुजा हैदर, तौसीफ हैदर, मोहसीन नवाब, फरहत जेहरा, सुनील, इकबाल अहमद, अनवर और अब्दुल समद के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 406 एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी मीरापुर इंस्पेक्टर दिनेश चन्द्र बघेल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनकी धर पकड़ के लिए कार्यवाही की जा रही है।