नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करने के आरोप में तीन को सात साल की सजा

कोर्ट ने आरोपियों पर लगाया 20-20 हजार रुपये का जुर्माना, दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में किया बरी;

Update: 2024-03-07 10:53 GMT

मुजफ्फरनगर। करीब पांच साल पूर्व दुकान पर सामान खरीदने गई नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उनको सात साल के कारावास के साथ ही 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके साथ ही दोषी पाये गये तीनों आरोपियों को गैंगरेप के आरोप से भी बरी किया गया है। उनको केवल अपहरण के मामले में दोष साबित होने पर सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक पोक्सो प्रदीप बालियान ने बताया कि 6 फरवरी 2019 को थाना भोपा क्षेत्र के शुकतीर्थ में एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर प्रेम विवाह करने के प्रयास में आरोपी छोटू, सुन्दर, अभिषेक, शिवकुमार और पवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें अपहरण और गैंगरेप करने के आरोप लगाये गये थे। पुलिस का आरोप पत्र आने के बाद मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा के समक्ष हुई। आज इस मामले में फैसला सुनाया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान ने मजबूत पैरवी करते हुए गवाह प्रस्तुत किये। कोर्ट ने गैंगरेप के लिए कोई मजबूत साक्ष्य नहीं होने के कारण इससे सभी पांचों आरोपियों को मुक्त कर दिया, लेकिन अपहरण के मामले में छोटू, सुन्दर और अभिषेक को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने इनको सात साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही शिवकुमार और पवन को मामले में साक्ष्य नहीं मिलने पर मुकदमे से बरी कर दिया।

गवाह की हत्या के आरोपी सौरभ मलिक, ओम सिंह व राजवीर सिंह को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर। गत 11 जुलाई 2013 को कोर्ट परिसर मंे एक हत्या के मामले मंे गावाही देने आए ग्राम बहावडी निवासी देवेन्द्र की गोली मरकर सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी सौरभ मालिक, ओम सिंह व राजवीर को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे-13 मन्जुला भलोटी की कोर्ट मे हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी व प्रदीप शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत 11 जुलाई 2013 को पूर्व प्रधान बिजेंद्र की हत्या मे गावहीं देने आए देवेन्द्र की अदालत के बाहर गोली मरकर हत्या कर दी थी। घटना स्थल पर ही सागर मालिक और अजय हथियार सहित पकडा गया था जिसकी सुनवाई किशोर अदालत मंे लंबित बता दें कि सागर मालिक विक्की त्यागी हत्या कांड में भी आरोपी है।

यूपी बोर्ड परीक्षा में हथियार लेकर पहुंचे नौ छात्र

मुजफ्फरनगर-यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान सुबह जनपद के एक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे छात्रों के पास हथियार मिलने से सनसनी फैल गई। डीआईओएस डाॅ. धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि खतौली के के जैन इंटर काॅलेज में चल रही बोर्ड परीक्षा के दौरान 9 परीक्षार्थियों के पास से धारदार हथियार बरामद हुए हैं। इसके लिए पुलिस को सूचना दी गई। खतौली पुलिस ने सभी छात्रों को हिरासत में लेने के बाद थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी।

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