आरोपी को पोक्सो एक्ट में न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा, 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
मुजफ्फरनगर। जनपद में महिला और बच्चियों के प्रति जघन्य अपराध के खिलाफ पुलिस की सशक्त कार्रवाई ने एक बार फिर न्याय की झलक दिखाई। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं, बालिकाओं और युवतियों के खिलाफ अपराध करने वालों को सबक सिखाने और सजा दिलाने के अभियान में 05 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कानून के कठोर शिकंजे में कैद कर दिया गया।
एडीजीसी विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में दिनांक 27 अप्रैल 2024 को एक भयावह घटना घटित हुई। वादी द्वारा थाना खतौली पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त महकार पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम बुआडा कलां ने उनकी 05 वर्षीय पुत्री को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। तहरीर मिलने के तुरंत बाद थाना खतौली पुलिस ने धारा 354(क)(1), 376(अ,इ), 363, 506 भादवि व 5ट/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और घटना के अगले ही दिन 28 अप्रैल 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
थाना खतौली पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी करते हुए विवेचना दर्ज की और 18 मई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। महिला और बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति 5.0 और आॅपरेशन कन्विक्शन के तहत यह मामला चिन्हित किया गया था। अभियोजन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक अपराध व नोडल अधिकारी मिशन शक्ति इंदू सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में पूरी टीम के द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। एडीजीसी विक्रांत राठी ने बताया कि मामलों में सात गवाह पेश किए गये और गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। इसके परिणामस्वरुप बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती ने अभियुक्त महकार को 20 वर्ष कठोर कारावास और 15,000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।