बरेली में तालाब की जमीन पर बने 40 मकान अवैध घोषित, सात दिन में खाली न किए तो होगी बेदखली

बरेली। शहर के डेलापीर और महेशपुर ठाकुरान इलाके में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकानों को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। निगम प्रशासन ने इन मकानों को अवैध घोषित करते हुए कब्जाधारियों को सात दिन के भीतर जगह खाली करने का अंतिम नोटिस दिया है।

नगर निगम ने 10 अक्टूबर को 40 लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर मकान खाली करने का आदेश दिया था। निर्धारित समय समाप्त होने के बावजूद केवल सुनील नामक व्यक्ति ने ही अपना मकान खाली किया, जबकि बाकी 39 लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि अब सभी को सात दिन का और मौका दिया गया है। अगर इस अवधि में कब्जा नहीं हटाया गया, तो जिला प्रशासन के सहयोग से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में बेदखली कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी।
उधर, कुछ कब्जाधारियों ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की कोशिश की। इन लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। उन्होंने शासन को प्रार्थना पत्र देकर राहत की उम्मीद जताई है।

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