दोस्त की शादी में हर्ष फायरिंग करने वाले भाजपा नेता पर एफआईआर, निरस्त होगा शस्त्र लाइसेंस

मंसूरपुर क्षेत्र में शादी समारोह में घुड़चढ़ी के दौरान किये थे ताबड़तोड़ फायर, दूल्हे से भी चलवाई रिवाल्वर

मुजफ्फरनगर। भाजपा नेता पर घुड़चढ़ी के दौरान हर्ष फायरिंग करने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में नेताजी और दूल्हा दोनों फायरिंग करते दिख रहे हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग में प्रयोग हथियार का लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्यवाही के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि सोशल मीडिया पर दो दिन पहले वायरल हुई शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के वीडियो के मामले में आरोपी भाजपा नेता रजत गोयल पर मुकदमा दर्ज हो गया है। मंसूरपुर थाने के उपनिरीक्षक किशन सिंह ने आयुध अधिनियम समेत लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के साकेत कालोनी में रहने वाले भाजपा नई मंडी मंडल के उपाध्यक्ष रजत गोयल पुत्र संजय गोयल का आठ नवंबर को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें रजत गोयल दूल्हे की बग्गी पर चढ़कर रिवाल्वर से एक के बाद एक लगभग चार बार हर्ष फायरिंग करते हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और जांच करने पर पता चला की वीडियो चार नवंबर की है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली दून हाईवे स्थित ग्रांड रेडिएंट इन होटल के निकट की है। यहां अपने परिचित की शादी समारोह में शामिल हुए रजत गोयल ने बग्गी पर चढ़कर रिवाल्वर से पहले खुद फायरिंग की और फिर दूल्हे के हाथ में भी रिवाल्वर देकर उनके साथ भी फायरिंग की।
मंसूरपुर थाने के उपनिरीक्षक किशन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए अपनी तहरीर में बताया कि फायरिंग के दौरान वहां मौजूद लोग भयभीत हो जाते हैं। इससे कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती थी। रजत गोयल पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 292 के अलावा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मंसूरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्र ने बताया कि देर रात लगभग दो बजे मुकदमा दर्ज कराया किया गया है। वायरल हुए वीडियो में भाजपा नेता और दूल्हे के हाथ में दिखाई दे रहे हथियार को लेकर जांच की जा रही है। अभी बताया गया है कि यह रिवाल्वर भाजपा नेता आरोपी रजत का ही है, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई है। इसकी जानकारी होने पर हथियार का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

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