यूपी पावर कॉरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना अब 5 फरवरी 2026 तक लागू
मुजफ्फरनगर। विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए यूपी पावर कॉरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के द्वितीय चरण की अवधि बढ़ा दी गई है। इस निर्णय से बकाया भुगतान, विद्युत चोरी और अन्य लंबित मामलों में फंसे उपभोक्ताओं को छूट का लाभ लेने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता विनोद कुमार गुप्ता ने जानकारी दी कि यूपी पावर कॉरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना के द्वितीय चरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह योजना 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब इसे 5 फरवरी 2026 तक लागू रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विद्युत बकाया, विद्युत चोरी सहित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को उल्लेखनीय छूट प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य लंबित बकाया की वसूली के साथ-साथ उपभोक्ताओं को राहत देना है, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के अपने मामले का निस्तारण कर सकें।
मुख्य अभियंता ने अपील की कि जिन उपभोक्ताओं ने अब तक योजना के अंतर्गत पंजीकरण नहीं कराया है, वे निर्धारित अवधि के भीतर आगे आकर पंजीकरण कराएं और उपलब्ध छूट का पूरा लाभ उठाएं। निगम की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार की अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।






