8 साल पहले पुलिस पर दागी थी गोली-मिली 7 साल की कठोर कैद

चैकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग करने के आरोपी के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।

Update: 2020-10-14 11:03 GMT

मुजफ्फरनगर। करीब आठ साल पहले पलिस पार्टी पर चलाई गई गोली का खामियाजा आज एक अभियुक्त को मुकदमे में अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की कठोर कैद के रूप में भुगतना पड़ा है। इसके साथ ही दोषी पर अदालत ने अर्थदण्ड भी लगाया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार वर्ष 2012 में चैकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणाम स्वरुप आज बुधवार को न्यायालय एडीजे-15 द्वारा अभियुक्त राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार पुत्र अमरजीत सिंह निवासी मोहल्ला जाटान पुरकाजी थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर को पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायर करने का दोषी मानते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 

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