गाजीपुर। गाजीपुर के मरदह थाना के नरवर गांव में काशीदास पूजन के आयोजन में बांस लगाने के दौरान ऊपर से गुजर रहे हाइटेंशन तार से दर्दनाक हादसा हो गया। बांस स्पर्श कर जाने से सात लोग करंट की चपेट में आकर अचेत हो गए। सभी को अचेतावस्था में उपचार हेतु मऊ स्थित चिकित्सालय में ले जाया गया। हाइटेंशन तार के चपेट में आने वाले रविंद्र यादव (28), गोरख यादव (20), छोटू यादव (35), संतोष यादव (25), अमन यादव (22), अमेरिका यादव (16), जितेंद्र यादव (16) को मऊ चिकित्सालय भेजा गया है। दर्दनाक हादसे की सूचना पाकर माैके पर पहुंची पुलिस ने झुलसे लोगों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया। मरदह थाना के पिपनार गांव में काशीदास बाबा की पूजा की तैयारी के दौरान झंडा लगा रहे सात लोग हाइटेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

एयरलाइन टिकट रिफंड नियम से यात्रियों को राहत, 14 दिन में रिफंड
एयरलाइन टिकट रिफंड नियम में अहम संशोधन करते हुए विमानन नियामक डीजीसीए ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब यात्री हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते निर्धारित शर्तें पूरी हों। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किए गए। यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि पहले समय पर रिफंड नहीं मिलने की समस्या सामने आ रही थी। क्या है नया एयरलाइन टिकट रिफंड नियम? एयरलाइन टिकट रिफंड नियम के तहत: बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द या संशोधित किया जा सकेगा। संशोधित उड़ान के लिए सामान्य प्रचलित





