मेरठ से शिकार करने आए चार शिकारी दबोचे
मेरठ जनपद के निवासी तीन लोग खतौली निवासी अपने परिचित के साथ हथियार लेकर जानवरों का शिकार करने के लिए जानसठ थाना क्षेत्र के जंगल में पहुंचे लेकिन इससे पहले कि वे अपना शिकार का शौक पूरा कर पाते मुजफ्फरनगर पुलिस की टीम ने इन चारों शिकारियों को दबोच लिया
मुजफ्फरनगर। मेरठ से मुजफ्फरनगर में जानवरोंं का शिकार करने के इरादे से आए शिकारी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने चार शिकारियों को जंगल में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। इन चारों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी जानसठ शकील अहमद के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जानसठ दीपक चतुर्वेदी के नेतृत्व में थाना जानसठ पर तैनात उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह, कांस्टेबल सुनील कुमार, प्रदीप कुमार, राहुल, अमित गश्त पर थे।
~सराहनीय कार्य~
— MUZAFFARNAGAR POLICE (@muzafarnagarpol) October 30, 2020
थाना जानसठ पुलिस ने जानवरकसी के उपकरणो सहित 04 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
बरामदगी-
1. लाईसेन्सी बन्दूक मय 04 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस 12 बोर
2. जानवरकसी के उपकरण (छुरी, रस्सी, दाव आदि)@Uppolice @CMOfficeUP @dgpup @shamlipolice @adgzonemeerut pic.twitter.com/bVcwUxYA7w
द्वारा गश्त के दौरान जंगल ग्राम मलिकपुर थाना जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर से अभियुक्त सैय्यद मोहम्मद शामिक पुत्र सैयद मोहम्मद नैय्यर निवासी सुभाष बाजार निकट दीपचंद वाली गली थाना कोतवाली नगर मेरठ। जाकिर पुत्र कासिर निवासी मोहल्ला लाल मोहम्मद थाना खतौली मुजफ्फरनगर। फैसल पुत्र यामीन निवासी अलीबाग कॉलोनी थाना लिसाड़ी गेट मेरठ और अखलाक पुत्र गुलशेर निवासी मकान नंबर 554 मंजूर नगर जैदी फार्म थाना नौचंदी मेरठ को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से पुलिस ने एक लाइसेंसी बंदूक 12 बोर, एक शस्त्र लाइसेंस राइफल, एक छुरी, एक लोहा दाब, रस्सा और एक टेप रोल के साथ, चार खोखा कारतूस व चार जिंदा कारतूस 12 बोर तथा एक डस्टर कार नंबर HR-51AV-2616 बरामद की है, जिस के संबंध में थाना जानसठ पर मु0अ0स0 259/20 धारा 29/30 शस्त्र अधिनियम बनाम सैय्यद मोहम्मद शामिक व मु0अ0स0 260/20 धारा 16ख/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम उपरोक्त पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।