बदमाश शौकत के खिलाफ मेरठ और मुजफ्फरनगर जनपदों में गौवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं।
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस और वांछित गौकश के बीच हुई मुठभेड़ में 20 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से फरार चल रहे इस अभियुक्त पर गौकशी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है।
सीओ बुढ़ाना गजेन्द्र कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि थाना बुढ़ाना पुलिस ने गौकशी के एक मामले में वांछित और 20 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई विज्ञाना पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान की गई। पुलिस के अनुसार, 11 अक्टूबर 2025 को ग्राम अटाली के जंगलों में अज्ञात लोगों द्वारा गौकशी की घटना सामने आई थी। इस संबंध में थाना बुढ़ाना पर मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान शौकत उर्फ राशिद सहित छह अभियुक्तों के नाम सामने आए। इनमें से तीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि एक अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया था। शौकत उर्फ राशिद लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

सीओ ने बताया कि गत 18 दिसंबर को बुढ़ाना पुलिस टीम विज्ञाना पुलिया के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह मुड़कर कच्चे रास्ते की ओर भागने लगा। पीछा करने पर तेज रफ्तार के कारण उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। खुद को घिरा देख अभियुक्त ने मोटरसाइकिल छोड़ दी और पुलिस पर फायरिंग करते हुए ईख के खेत में घुस गया। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, लेकिन अभियुक्त ने दोबारा फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की सूक्ष्म फायरिंग से अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। घायल अवस्था में उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक स्पलेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। घायल बदमाश शौकत उर्फ राशिद पुत्र जाबिर निवासी ग्राम नगला, थाना रतनपुरी बेहद शातिर अपराधी बताया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ 11 अक्टूबर 2025 को ग्राम अटाली के जंगल में गौकशी की थी। पुलिस से बचने के लिए वह लगातार स्थान बदलकर छिपता रहा और बाहर जाने की फिराक में था, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बदमाश शौकत के खिलाफ मेरठ और मुजफ्फरनगर जनपदों में गौवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुभाष अत्री, उप निरीक्षक संदीप सिंह, ललित कुमार, गजेन्द्र सिंह और छविकांत, सिपाही नीरज, संजय कुमार, सुनील, निर्वेश और नकुल सांगवान शामिल रहे।






