सुनारों की धर्मशाला को कुर्क करने के आदेश जारी

मुजफ्फरनगर। सुनारों की धर्मशाला के रूप में पहचान रखने वाली भगत सिंह रोड स्थित मैढ़ क्षत्रिय राजपूत सोनार सभा धर्मशाला पर आखिरकार लम्बी लड़ाई के बाद कार्यवाही हो ही गई है। इस मामले में जांच कर रहे सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने धर्मशाला पर रिसीवर नियुक्त कर दिया गया और धर्मशाला को कुर्क करने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद समाज के अधिकांश लोगों ने खुशी जताते हुए इसे समाज की एकजुटता की जीत बताया है।

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मुजफ्फरनगर शहर के भगत सिंह रोड पर स्थित स्वर्णकार समाज की धर्मशाला पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 145 की कार्यवाही के चलते धर्मशाला को कुर्क किए जाने के आदेश जारी करते हुए तहसीलदार सदर मुजफ्फरनगर को रिसीवर किया नियुक्त। मुजफ्फरनगर के समस्त स्वर्णकार समाज में खुशी की लहर नजर आई। इन लोगों ने कहा कि पिछले 22 वर्षों से समाज की इस सम्पत्ति के रूप में पहचान रखने वाली धर्मशाला पर दबंग बाप बेटे का कब्जा चल रहा था। इस फैसले के लिए शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर स्वर्ण कार समाज के सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा पवन कुमार वर्मा के नेतृत्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। पवन वर्मा ने बताया कि मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड पर स्थित मेड क्षत्रीय राजपूत सोनार सभा धर्मशाला स्थित है, जिस पर पिछले 22 वर्षों से बिरला सिंह व उसके दबंग पुत्र उत्तम वर्मा का अवैध रूप से कब्जा है। यह धर्मशाला स्वर्णकार समाज के पूर्वजों द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई थी ताकि समाज के लोगों के लिए काम आ सके, लेकिन इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, जिसको लेकर समाज के लोग संघर्ष कर रहे थे। 

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