तुल्हेडी हत्याकांड-दो आरोपियों को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर। करीब साढ़े तेरह साल पहले एक खेत में सुअरों को पकड़ने से मना किये जाने के विवाद में खेत मालिक का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में मंगलवार को अदालत का फैसला आया। कोर्ट ने दो हत्यारोपियों को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 सितंबर 2011 को थाना मीरापुर के ग्राम तुल्हेडी मे खेत मे लकड़ी की बाढ़ लगा कर सुअरों को पकड़ने से मना करने को लेकर हुए विवाद में हमलावरों ने खेत मालिक राजेंद्र सिंह की पीट-पीट कर नृशंस हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपी वीरेंद्र और दीपक को अदालत ने दोषी करार दिया। उनको उम्रकैद व 20, 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जबकि एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई एडीजे-13 मंजुला भलोटिया की अदालत मंे हुई अभियोजन की ओर से प्रदीप शर्मा ने मजबूत पैरवी करते हुए कई गवाह और लिखित साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किये।

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