मतदाता सूची में गड़बड़ियों के चलते चुनाव रद्द, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

खतौली। श्री कुन्द कुन्द जैन एजुकेशन एसोसिएशन खतौली की साधारण सभा की सदस्यता सूची में भारी अनियमितताओं के आरोपों के बाद चुनाव प्रक्रिया पर विराम लग गया है। आरोप है कि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों और रिश्तेदारों को सदस्य बनाना, एक ही पते पर 40-50 लोगों की सदस्यता दिखाना, जीवित सदस्यों को मृत घोषित कर नाम हटाना और वर्षों पहले दिवंगत सदस्यों के पते बदलकर उनके मताधिकार का दुरुपयोग किया गया।

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इन सभी शिकायतों को लेकर कई स्तरों पर, विशेष रूप से उप-निबंधक (सोसाइटी एवं चिट) सहारनपुर को शिकायतें दी गई थीं, लेकिन आरोप है कि उन्होंने शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया और प्रबंधन के पक्ष में एकतरफा निर्णय पारित कर दिया। इसी आधार पर एसोसिएशन ने प्रबंध समिति के चुनाव की घोषणा भी कर दी थी। इस निर्णय के विरुद्ध सुधीर कुमार जैन मुखिया द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई 4 जुलाई 2025 को न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह द्वारा की गई, जिसमें उप-निबंधक के आदेश पर निषेधाज्ञा (Stay Order) जारी की गई और आगामी आदेशों तक चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। आज प्रातः जैन समाज के प्रमुख सदस्यों ने चुनाव अधिकारी आशीष द्विवेदी से शिष्टाचार भेंट कर हाईकोर्ट के आदेश की प्रति उन्हें सौंपी और आदेशों के अनुपालन का अनुरोध किया। आदेश की सत्यता से आश्वस्त होकर श्री द्विवेदी ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द कर दिया। शिष्टमंडल में सुधीर जैन मुखिया, कुलदीप जैन, सुरेंद्र जैन, अनुपम जैन, मनोज जैन, अमित जैन, वैभव जैन, मधुकर जैन, अरुण जैन, मीनू जैन मुखिया, सचिन जैन, विकास जैन मुखिया, विपिन जैन समेत समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहें।

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